सरकार ने कोविड टेस्टिंग के रेट किए निर्धारित, अधिक रेट वसूलने पर होगी कार्यवाही

By Sahab Ram
On: January 28, 2022 10:42 AM
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सरकार ने कोविड टेस्टिंग के रेट किए निर्धारित, अधिक रेट वसूलने पर होगी कार्यवाही

हरियाणा सरकार ने ऐपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत प्रदेशभर में कोविड टेस्टिंग (COVID Testing) के रेट निर्धारित किए हुए हैं। कोई भी लैबोरेट्री या अस्पताल संचालक इन रेट से अधिक रेट वसूलते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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डीसी यशेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा सभी निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं से आरटी-पीसीआर(RT-PCR) जांच के लिए 299 रुपए चार्ज करने के निर्देश दिए हैं। यदि  सैंपल घर से एकत्रित किए जाते हैं तो यह चार्ज 499 रुपए होंगे।

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इसी प्रकार सीबीएनएएटी(CBNAAT) के लिए 2400 रुपए, ट्रूनेट (truenet) के लिए 1250 रुपए,  रेपिड एंटिजैंट टेस्ट (rapid antigen test ) के लिए 250 रुपए से घटाकर 50 रूपए, आईजीजी बेस्ट एलिसा टेस्टिंग (IgG Best ELISA Testing) के लिए 250 रुपए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी अस्पताल या लैबोरेट्री संचालक कोविड टेस्टिंग(COVID Testing) के लिए निर्धारित रेट से अधिक रेट न वसूले और एसओपी (SOP) की पूर्ण रूप से पालना करें।

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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