फसल अवशेष प्रबंधन योजना  के तहत कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

By Sahab Ram
On: August 30, 2021 11:11 AM
Follow Us:

फसल अवशेष प्रबंधन योजना  के तहत कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

PM मोदी गुरुग्राम से देंगे देश को 1 लाख करोड़ों की योजना की सौगात
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा चालू वित्त वर्ष 2021-22 में फसल अवशेष प्रबन्धन स्कीम के तहत फसल अवशेषों को खेत में मिलाने व अन्य प्रबन्धन के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों को 50 प्रतिशत व कस्टम हायरिंग सैन्टर स्थापित करने के लिए 80 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है।
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि फसल अवशेष प्रबन्धन स्कीम के तहत नौ प्रकार के कृषि यन्त्र जैसे कि हैपी सीडर, सुपर एस एम एस, स्ट्रा बेलर विद रेक, पैडी स्ट्रा चोपर/स्रेडर/मल्चर, रोटरी स्लेशर/शर्ब मास्टर, रिवर्सीबल एम बी प्लाव, सुपर सीडर, जीरो टील ड्रील, स्वंचालित क्रॉप रीपर/ट्रैक्टर चालित क्रॉप रीपर/ रीपर कम बाईन्डर पर अनुदान पर दिया जाना है। इसमें पंजीकृत किसान समूह, किसान उत्पादक संगठन को कस्टम हायरिंग सैंटर स्थापित करने के लिए 80 प्रतिशत व व्यक्तिगत श्रेणी में अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल  
www.agriharyanacrm.com   पर 7 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।
उप कृषि निदेशक रेवाडी डॉ बलजीत सहारन ने इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान के नाम हरियाणा राज्य में पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आर.सी, बैंक खाता एवं आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त एक किसान विभिन्न प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्र ही ले सकता है और जिन किसानों ने पिछले 2 वर्षों में इन कृषि यंत्रों पर अनुदान लिया है वे इस स्कीम में उस कृषि यंत्र पर आवेदन करने का पात्र नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसान को ढाई लाख से कम मूल्य वाले कृषि यन्त्र के लिए 2500 रूपये व ढाई लाख से अधिक मूल्य वाले कृषि यन्त्र के लिए 5000 की टोकन राशि ऑनलाईन जमा करवानी होगी।
कृषि यन्त्रों के निर्धारित भौतिक लक्ष्य के तहत कस्टम हायरिंग सैंटर-10, स्ंवचालित क्रॉप रीपर /ट्रैक्टर चालित क्रॉप रीपर/ रीपर कम बाईन्डर-12, जीरो टील सीड ड्रील-7, सुपर सीडर-3, रिवर्सीबल एम. बी. प्लाव-1, सुपर एस एम एस-1, स्ट्रा बेलर हे रेक -3, पैडी स्ट्रा चोपर/स्रेडर/मल्चर हैपी सीडर-2, रोटरी स्लेशर/शर्ब मास्टर-3 सहित कुल-33 कृषि यंत्रों का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि यदि इस योजना के तहत लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसान को कृषि यन्त्रों की खरीद कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा सरकार द्वारा अधिकृत कृषि यन्त्र निर्माता से ही करना अनिवार्य है।
अधिक जानकारी के लिए किसान उप कृषि निदेशक/सहायक कृषि अभियन्ता रेवाडी कार्यालय/ उप मण्डल कृषि अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।

RRTS : रैपिड रेल धारुहेड़ा तक, विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर जताई नाराजगी, Delhi-Rewari-Alwar Metro

Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment