हरियाणा में गुटखा और पान मसाला पर एक साल के लिए बढ़ाया बैन

By Sahab Ram
On: September 28, 2021 12:03 PM
Follow Us:

हरियाणा में गुटखा और पान मसाला पर एक साल के लिए बढ़ाया बैन

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग हरियाणा पंचकूला द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम-2011 के विनियम 2.3.4 के अनुसार तंबाकू व निकोटिन युक्त गुटका व पान-मसाला के निर्माण, भंडारण व बिक्री पर प्रदेशभर में आगामी एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अन्य राज्यों की एस.सी.(S.C.) महिला को हरियाणा के नॉन-एस.सी. पुरुष से विवाह करने पर  न.नि. चुनाव  में आरक्षण का लाभ नहीं 

उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति, दुकानदान या व्यापारी इन आदेशों की अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा 7 सितंबर 2020 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पान मसाला और गुटखा जैसे तंबाकू और निकोटीन उत्पादों की बिक्री पर रोग लगाई गई थी, जिसे अब आगामी एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को रेवाड़ी जिला में उक्त आदेशों की पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

नशा मुक्त अभियान की रथ यात्रा को विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने झण्ड़ी दिखाकर किया रवाना

Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment