रेवाड़ी जिले में बाल विवाह रोकने के लिए हुए जागरूकता कार्यक्रम, हेल्पलाइन नंबर जारी

By Sahab Ram
On: February 15, 2023 5:56 PM
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संरक्षण एंव बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की  व 21 वर्ष से कम आयु के लड़के को नाबालिंग माना जाता है। यदि कम आयु में विवाह किया जाता है तो यह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, उसको बढावा देता है या उसकी सहायता करता है, तो उसे 2 साल तक की सजा और 1 लाख रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

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चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर

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उन्होंने जनसाधारण एवं विवाह में सेवा देने वाले टेंट, हलवाई, पंडित, केटरर, प्रिंटिंग प्रेस वालो से अनुरोध किया कि वे ऐसे किसी भी विवाह कार्यक्रम में न तो शामिल हो और न ही अपनी सेवाएं दें। अन्यथा उनके विरूद्ध भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह के आयोजन से सम्बन्धित जानकारी देने के लिए आमजन बाल विवाह निषेध अधिकारी, पुलिस हेल्पलाइन 112, मजिस्ट्रेट या चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 पर सम्पर्क कर सूचना दे ताकि समय पर हस्तक्षेप करके बाल विवाह को रुकवाया जा सकें।

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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