रेवाड़ी शहर में वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने मकानों का मालिकाना हक देने हेतु मुख्यमंत्री को भेजा मांग पत्र

By Sahab Ram
On: May 13, 2022 10:22 AM
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रेवाड़ी शहर की कृष्णा नगर, राजीव नगर,साधुशाह नगर,शक्ति नगर, यादव नगर,कालूवास रोड,भीम बस्ती,नया बाजार,कम्पनी बाग,हंस नगर समेत दर्जनों अधिकृत कालोनियों में वक्फ बोर्ड की जमीन पर लगभग तीन हजार मकान बने हुए है। पुराने समय में प्रोपर्टी डीलरों व अन्य दलालों के द्वारा पैसे लेकर प्लाट दिये थे। सबके पास इकरारनामा व अन्य दस्तावेज भी हैं ।

 

 

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सुप्रीम कोर्ट की अपील 2786/2022 के आधार पर दिए गए दिनांक 29.04.2022 के आदेशानुसार व हरियाणा सरकार आदेश 11375 – 1463 दिनांक 16.11.1973 के आदेशानुसार मस्जिद, कब्रिस्तान,ईदगाह व अन्य पूजनीय स्थलों की जमीन ही  वक्फ बोर्ड की सम्पति माना जा सकता है बाकि को नहीं ।

 

 

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उपरोक्त कालोनियां वक्फ बोर्ड की संपत्ति के मालिकाना प्रकार में नहीं आती इसलिए भाजपा नेता सतीश खोला के कार्यालय पर आकर उनके माध्यम से मुख्यमन्त्री मनोहर लाल को स्वयं का मालिकाना हक देने के लिए मांग पत्र भेजा है।

 

 

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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