डॉ अम्बेडकर मेधावी संशोधित छात्रवृति योजना 2020-21 के ऑनलाईन आवदेन की तिथि बढ़ाई

By Sahab Ram
On: November 27, 2020 1:25 PM
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डॉ अम्बेडकर मेधावी संशोधित छात्रवृति योजना 2020-21 के ऑनलाईन आवदेन की तिथि बढ़ाई

डॉ अम्बेडकर मेधावी संशोधित छात्रवृति योजना 2020-21 के ऑनलाईन आवेदन की तिथि अब 15 दिसम्बर 2020 तक: उपायुक्त

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रेवाड़ी, 27 नवम्बर। अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग कल्याण विभाग की डॉ0 अम्बेडकर मेधावी संशोधित छात्रवृति योजना 2020-21 के आवेदन तिथि अब बढाकर 15 दिसम्बर 2020 की गई हैं । उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जो छात्र इस योजना का लाभ पाने के लिए पहले किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाये थे वे छात्र अब  15 दिसम्बर 2020 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते है तथा जो छात्र पहले आवेदन कर चुके हैं वे पुन: आवेदन न करें।

उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए अनुसूचित जाति, टपरीवास, विमुक्त जाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के छात्र ही आवेदन कर सकते है। अनुसूचित जाति के विधार्थी 10वीं, 12वीं तथा स्नातक कक्षा के लिए छात्रवृति के आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित जाति के 10वी कक्षा के ग्रामीण छात्रों के लिए 60 प्रतिशत व शहरी छात्रों के लिए 70 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 12वीं कक्षा के ग्रामीण छात्रों के लिए 70 प्रतिशत व शहरी छात्रों के लिए 75 प्रतिशत तथा स्नातक के अनुसूचित ग्रामीण छात्रों के लिए 60 प्रतिशत व शहरी छात्रों के लिए 65 प्रतिशत अकं आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पिछड़ी जाति के विधार्थी केवल 10वीं कक्षा की छात्रवृति के लिए ही आवेदन कर सकेगें तथा 12 वी कक्षा के पिछड़े वर्ग के छात्र इस योजना के लिये पात्र नही होगें। बीसी-ए के ग्रामीण छात्रों के लिए 10वीं कक्षा में 60 प्रतिशत व शहरी छात्रों के लिए 70 प्रतिशत अंक आवश्यक है। बीसी-बी के ग्रामीण छात्रों के लिए 10वीं कक्षा में 75 प्रतिशत अंक व शहरी छात्रों के लिए 80 प्रतिशत अंक आवश्यक है।

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जिला कल्याण अधिकारी दीपिका सारसर ने बताया कि आवेदन करने वाले छात्र का बैंक खाता चालू होना चाहिए वआधार से लिंक होना चाहिए। जिस कक्षा की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहे है उससे अगली कक्षा का आई कार्ड (पहचान पत्र) लगाना अनिवार्य है। आवेदन करने वाले छात्रों की परिवार की वार्षिक आय 4 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आय प्रमाण पत्र 6 माह से पुराना नही होना चाहिए, व जिन छात्रों के पिता की मृत्यु हो चुकी है वो अपनी माता  के आय प्रमाण पत्र के साथ पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी साथ संलग्न करे तथा सभी दस्तावेजो की साफ-साफ सत्यापित प्रतियां ही अपलोड कराये एक सेअधिक आवेदन ना करें अन्यथा आपके सभी आवेदन रद्द कर दिये जायेगें। उन्होंने बताया कि आनलाईन आवेदन में यदि किसी प्रकार की कोई पेरशानी आती हैं तो हेल्पलाइन नंबर 0172-2771250 अथवा सम्बंधित जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क कर सकतें हैं।

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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