अवैध निर्माण रोकने के लिए नगर योजनाकार टास्क फ़ोर्स की बैठक

By Sahab Ram
On: June 23, 2021 12:01 PM
Follow Us:

अवैध निर्माण रोकने के लिए नगर योजनाकार टास्क फ़ोर्स की बैठक

अवैध निर्माण रोकने के लिए नगर योजनाकार टास्क फ़ोर्स की बैठक
रेवाड़ी, 23 जून। एसडीएम रेवाडी रविन्द्र यादव ने आज जिला सचिवालय सभागार में नगर योजनाकार टास्क फोर्स की बैठक ली। एसडीएम कोसली होशियार सिंह, एसडीएम बावल संजीव कुमार, लोक निर्माण विभाग के सचिन भाटी, डीटीपी धर्मबीर खत्री, डीडीपीओ एचपी बंसल, क्षेत्रानुवेशक अनिल कुमार, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद मनोज यादव, नगर पालिका सचिव धारूहेडा अनिल कुमार व सचिव बावल नपा समयपाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहें।

पीएम श्री स्कूल में बिजली जाने पर भी बाधित नहीं होगी छात्राओं की पढ़ाई

एसडीएम रविन्द्र यादव ने डीटीपी विभाग को निर्देश दिए कि हरियाणा सरकार द्वारा घोषित नियंत्रित क्षेत्रों में अवैध निर्माण न हो इसके लिए जिला नगर योजनाकार कार्यवाही करें तथा इसके लिए पुलिस बल की जरूरत हो तो वह विभाग को उपलब्ध करवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए सभी विभाग तालमेल से कार्य करें। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण गिराने से पहले उनको नोटिस अवश्य दिया जाए।
बैठक में बताया कि अवैध निर्माण व अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ सात एफआईआर दर्ज करवाने के लिए लिखा गया है जिनमें से एक धारूहेडा व एक कोसली की एफआईआर दर्ज हो चुकी है। विभाग द्वारा नियन्त्रित क्षेत्र धारूहेड़ा व कोसली को हरियाणा अर्बन एरिया एक्ट 1975 की धारा 7ए लागू किया गया है जो भविष्य में रजिस्ट्ररी करवाने से पूर्व डीटीपी कार्यालय से अन आपत्ति पत्र प्राप्त करेगा।

घोषित नियंत्रित क्षेत्रों में बिना अनुमति नहीं करें निर्माण
    जिला नगर योजनाकार धर्मबीर खत्री ने बताया कि अवैध निर्माण करने व नियमों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध डीटीपी विभाग द्वारा निर्माण को गिराया जा सकता है। इस प्रकार के अपराध के लिए न्यायालय द्वारा 3 वर्ष तक के कारावास या 10 से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान भी है। इसलिए आम लोगों को सचेत किया जाता है कि वे नियंत्रित क्षेत्रों या नगरीय क्षेत्रों में महानिदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा चंडीगढ से अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण, पुर्ननिर्माण या अनाधिकृत कॉलोनी की स्थापना न करें व ऐसी अनाधिकृत कॉलोनी में प्लॉट न खरीदें।

रेवाड़ी में बेखौफ़ ओवरलोड माफ़िया, कार्रवाई करने में RTA अधिकारियों को भी लगता है डर

डीटीपी कार्यालय के साथ ही वेबसाइट पर प्राप्त करें जानकारी
डीटीपी ने बताया कि उक्त अधिनियमों से संबंधित कोई भी जानकारी व सूचना प्राप्त करने के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला नगर योजनाकार के कार्यालय में हुडा भवन, प्रथम तल, सेक्टर -1 रेवाड़ी से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा रेवाड़ी जिले में घोषित नियंत्रित क्षेत्र या नगरीय क्षेत्रों की सूचना विभाग की वेबसाइट  http://www.tcpharyana.gov.in      पर प्राप्त की जा सकती है।

हैरान करने वाली ठगी की वारदात, महिला ने खुद ही उतारकर दिये गहने

Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment