ATM बूथ पर CCTV और सुरक्षा गार्ड रखना अनिवार्य , DM ने धारा 144 लागू कर दिए निर्देश

By Sahab Ram
On: June 25, 2021 1:18 PM
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ATM बूथ पर CCTV और सुरक्षा गार्ड रखना अनिवार्य , DM ने धारा 144 लागू कर दिए निर्देश

ATM बूथ पर CCTV और सुरक्षा गार्ड रखना अनिवार्य , DM ने धारा 144 लागू कर दिए निर्देश |

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रेवाड़ी, 25 जून। जिले में कुछ बैंकों के एटीएम कम आबादी वाले एकांत स्थानों पर स्थित है और बिना सुरक्षा गार्ड के चल रहे हैं। यहां तक कि कई बैंको ने एटीएम पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगाए हुए हैं और जहां कैमरे  लगाए हुए, तो उन कैमरे की रेजूलेशन गुणवत्ता स्पष्ट नहीं है जो  मान्यता को पूरा नहीं करते हैं। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने जिले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर ऐसे सभी सभी बैंकों/एटीएम में सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध कराए जाने तथा अच्छी तरह से प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड रखने के आदेश जारी किये हैं।

इसके अलावा सभी संबंधित बैंक विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाले उच्च विभेदन सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से ई-निगरानी प्रदान करें कोण, छिपे हुए कैमरे, ई-अलार्म सिस्टम, त्वरित प्रतिक्रिया दल और प्रशिक्षित सुरक्षा हथियार का उपयोग करने में सक्षम गार्ड। सुरक्षा गार्ड के लिए छूट के मामले में, संबंधित बैंक पहले से गठित उप-मंडल वाली संयुक्त समिति से संपर्क कर सकते हैं। सम्बन्धित उपमंडल अधिकारी (ना) एवं उप पुलिस अधीक्षक इन आदेशों को लागू करवाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर धारा 188 के तहत सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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