
रेवाड़ी जिले में करीब 3 साल पहले नाबालिग को किडनैप करके उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 10 साल की कैद और 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है.
क्या है पूरा मामला
जानकारी अनुसार जुलाई 2019 में धारूहेड़ा पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने कहा था कि वह धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री के सामने चाय की दुकान चलाता है. उनकी नाबालिग बेटी एक कोचिंग सेंटर पर कंप्यूटर सीखने जाती थी. कंप्यूटर सेंटर से आने के बाद वह दुकान पर भी मेरे काम में मदद करती थी. फैक्ट्री में काम करने वाला युवक सुनील उनकी दुकान पर चाय पीने आता था.

10 जुलाई 2019 को लड़की कंप्यूटर सेंटर से घर वापस लौट रही थी. रास्ते में सुनील ने उसका रास्ता रोक लिया था और बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. राजस्थान के भिवाड़ी में एक होटल में ले जाकर सुनील ने उससे दुष्कर्म किया और किसी को भी इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी. लड़की ने लौटने पर परिजनों को वारदात के बारे में जानकारी दी. इसके अगले दिन 11 जुलाई को धारूहेड़ा थाना में सुनील के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था.
पुलिस द्वारा केस दर्ज करने के बाद नाबालिग का मेडिकल भी कराया था. मेडिकल में नाबालिग से दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने सुनील को कुछ दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया था. उसके बाद सुनील के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया था. पुलिस द्वारा रखे गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने सुनील को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है.





