हरियाणा सरकार ने नियम 134 ए को किया खत्म, विधायक चिरंजीव राव ने की कड़ी निंदा

By Sahab Ram
On: March 31, 2022 12:35 PM
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हरियाणा सरकार द्वारा नियम 134 ए के तहत प्राइवेट स्कूलों में गरीब छात्रों को प्रवेश देने वाले नियम को खत्म कर दिया है जिसके लिए विधायक चिरंजीव राव ने कडी निंदा व्यक्त की है। विधायक चिरंजीव राव ने कहा नियम 134 ए के तहत प्राइवेट स्कूलों में गरीब छात्रों को प्रवेश देने के लिए 10 पर्सेंट कोटा निर्धारित किया गया था। इसके तहत छात्र प्राइवेट स्कूल में प्रवेश ले सकते थे और 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर सकते थे। अब इसे खत्म कर दिया गया है।

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ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए यह आदेश बड़ा झटका है। अब गरीब छात्रों का प्राइवेट स्कूलों में पढऩे का सपना अधूरा रह जाएगा। चिंरजीव राव ने गांव सुनारिया में आयोजित एक निजी कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। 

राव ने कहा हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल से शुरू हो रहे शैक्षिक सत्र से पहले बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर लगाया गया नियम 134 एक हटा लिया है। यह नियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मेधावी छात्रों के लिए फायदेमंद था। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों में 10 पर्सेंट सीटों पर इस वर्ग से संबंधित बच्चों को प्रवेश मिलता था। इस संबंध में हरियाणा सरकार की ओर से 28 मार्च को अधिसूचना जारी की गई थी।

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अब यह नियम सिर्फ नर्सरी और कक्षा 1 क्लास के बच्चों के लिए ही लागू होगा। इस बात से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार गरीब लोगों और शिक्षा के लिए कितनी उदासीन है। 

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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