विधवा महिलाओं को स्वरोजगार चलाने के लिए आसान किस्तों पर दी जाती है ऋण सुविधा : डीसी

By Sahab Ram
On: June 12, 2021 2:22 PM
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विधवा महिलाओं को स्वरोजगार चलाने के लिए आसान किस्तों पर दी जाती है ऋण सुविधा : डीसी

विधवा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 3 लाख रूपए तक दिया जाता है लोन /

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रेवाड़ी 12 जून। महिला विकास निगम की ओर से प्रदेश की विधवा महिलाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय करने के लिए बैंक के माध्यम से 3 लाख रुपये तक का ऋण आसान किस्तों में कम ब्याज पर उपलब्ध करवाया जाता है। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने यह योजना चलाई हुई है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ पाने के लिए प्रार्थी महिला की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि विधवा महिलाओं को बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के बैंक ऋण पर ब्याज की अदायगी हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में  की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये लोन की अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी ब्याज सब्सिडी दी जाती है
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत मिलने वाली राशि से रेडीमेड वस्त्र, ब्यूटी पार्लर, स्कूल यूनिफार्म, बैग बनाना, परचून कि दुकान, अचार मसाले बनाना, बुटिक आदि का कार्य किया जा सकता है जिसके लिए पहले प्रशिक्षण लिया जाना आवश्यक है।

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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