पंचायत चुनाव के दृष्टिगत ड्राई-डे घोषित, शराब बिक्री पर रहेगा पूर्णत: प्रतिबंध

By Sahab Ram
On: April 22, 2026 12:31 PM
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हिसार, 21 अप्रैल।
हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग पंचकूला ने पंचायत राज संस्थाओं के सामान्य एवं उपचुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग के अनुसार नामांकन प्रक्रिया 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होगी, जबकि मतदान 10 मई को होगा। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर पुनर्मतदान 12 मई को कराया जाएगा।

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के मद्देनजर 10 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित


यह जानकारी देते हुए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) महेंद्र पाल ने बताया कि आयोग ने चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुनाव संबंधित क्षेत्रों में ड्राई-डे घोषित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत मतदान से एक दिन पहले और मतदान के दिन शराब की बिक्री, परोसने और वितरण पर पूरी तरह रोक रहेगी। जारी निर्देशानुसार सभी शराब की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य संस्थान इन दिनों शराब की बिक्री या सेवा नहीं करेंगे। इसके अलावा लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों को भी शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी।

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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