हिसार, 21 अप्रैल।
हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग पंचकूला द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के आम/उप-चुनावों के संचालन के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। जारी कार्यक्रम के अनुसार नामांकन प्रक्रिया 21 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 तक जबकि मतदान की प्रक्रिया 10 मई को होगी। मतगणना मतदान के तुरंत बाद की जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनर्मतदान 12 मई 2026 को आयोजित किया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) महेंद्र पाल ने बताया कि 10 मई को मतदान के दिन श्रमिकों एवं कर्मचारियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सुविधा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 173 ए तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 बी के अंतर्गत लागू होगा। उन्होंने बताया कि यह अवकाश उन सभी फैक्ट्रियों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक उपक्रमों, दुकानों आदि पर लागू होगा, जो संबंधित चुनाव प्रक्रिया वाले क्षेत्रों के दायरे में आते हैं जहाँ मतदान होना है।








