गुरुग्राम, 21 जुलाई।
कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ अनिल तंवर ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना वर्ष 2026-27 के अंतर्गत किसानों से विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत अथवा सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा तक (जो भी कम हो) अनुदान प्रदान किया जाएगा।
डॉ तंवर ने बताया कि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने खरीफ एवं रबी सीजन 2025-26 के दौरान “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। जिन किसानों अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य (पीपीपी आईडी के अनुसार) के नाम पिछले दो सीजन में पराली जलाने के कारण रेड एंट्री दर्ज है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
उन्होंने बताया कि इच्छुक किसान agriharyana.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक पीपीपी आईडी पर केवल एक आवेदन ही मान्य होगा। आवेदन के साथ पैन कार्ड, ट्रैक्टर की आरसी (ट्रैक्टर चालित मशीनों के लिए) तथा लघु एवं सीमांत किसानों के लिए पटवारी रिपोर्ट एवं स्व-घोषणा पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। लाभार्थियों का चयन डीसी उत्तम सिंह की अध्यक्षता में ऑनलाइन ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसानों को परचेज परमिट जारी होने के बाद अपनी पसंद के अधिकृत डीलर से कृषि यंत्र खरीदना होगा। मशीन का भुगतान किसान को अपने बैंक खाते से ऑनलाइन अथवा चेक के माध्यम से करना होगा। नकद भुगतान मान्य नहीं होगा। डीलर द्वारा पोर्टल पर बिल एवं फोटो अपलोड किए जाने के बाद जिला समिति द्वारा मशीनों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन पूर्ण होने पर अनुदान राशि सीधे किसान के आधार लिंक एवं डीबीटी सक्षम बैंक खाते में भेजी जाएगी।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने की अं तिम तिथि 3 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। लाभार्थियों का चयन 10 अगस्त 2026 को किया जाएगा तथा 14 अगस्त 2026 तक परचेज परमिट जारी किए जाएंगे। किसानों को कृषि यंत्र खरीदने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 रहेगी। डीलर द्वारा बिल अपलोड करने की अंतिम तिथि 7 सितंबर 2026 तथा मशीनों का भौतिक सत्यापन 14 से 16 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। योजना के तहत सुपर एसएमएस, हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, बेलर मशीन, स्ट्रॉ रेक, श्रब मास्टर, जीरो टिल ड्रिल, मल्चर, क्रॉप रीपर, लोडर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए किसान सहायक कृषि अभियंता कार्यालय, गुरुग्राम अथवा उप कृषि निदेशक कार्यालय, गुरुग्राम से संपर्क कर सकते हैं।





