भिवानी में 30 मई को विशेष लोक अदालत का आयोजन, चेक बाउंस मामलों का होगा निपटारा

By Sahab Ram
On: May 22, 2026 9:54 PM
Follow Us:

भिवानी, 22 मई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिवानी द्वारा 30 मई को भिवानी सत्र प्रभाग में विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसके लिए 10 पीठ गठित की गई है, जो मामलों की सुनवाई करेंगी। यह लोक अदालत परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138, यानी चेक बाउंस से जुड़े मामलों के समाधान के लिए लगाई जाएगी।

Sanitation workers are the true soldiers of a clean Faridabad; respecting them is the responsibility of us all: Vipul Goel.
सफाई मित्र स्वच्छ फरीदाबाद के असली सिपाही, उनका सम्मान करना हम सभी की जिम्मेदारी: विपुल गोयल


जिला एवं सत्र न्यायाधीश व डीएलएसए चेयरमैन डीआर चालिया ने बताया कि  हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशों पर भिवानी न्यायिक परिसर के साथ-साथ तोशाम, लोहारू और सिवानी उपमंडलों में भी विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित चिन्हित मामलों की सुनवाई और समझौते के माध्यम से निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत के सफल संचालन के लिए विभिन्न न्यायिक अधिकारियों, कानूनी सहायता अधिवक्ताओं और पैनल अधिवक्ताओं की बेंच गठित की गई है। इन बेंचों में जिला एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीजेएम, एसीजे और अन्य न्यायिक अधिकारी शामिल रहेंगे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित अधिकारियों, बार एसोसिएशन तथा लोक अदालत सदस्यों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विशेष लोक अदालत के माध्यम से चेक बाउंस मामलों का त्वरित और आपसी सहमति से निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे लोगों को लंबे कानूनी विवादों से राहत मिल सके।

The ADC imposed a fine of ₹44,998 in two cases of food adulteration.
एडीसी ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के दो मामलों में लगाया 44 हजार 998 रुपये जुर्माना

* मतदाता सूची का प्रारम्भिक प्रकाशन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण: डीसी

Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment