जिलाधीश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दसवीं एवं बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं को नकल रहित संपन्न करवाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर दो सौ मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने जारी आदेश में कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा प्रदेशभर में दसवीं व बारहवीं की परीक्षाएं 30 मार्च से 27 अप्रैल 2022 तक आयोजित की जा रही हैं।
इस दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या इससेे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्र के आसपास उक्त अवधि में फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी। परीक्षा केंद्रों के अंदर किसी भी बाहरी व अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी।





