पाबंदियों का नहीं हो रहा पालन, डीसी ने जारी किये फिर ये आदेश

By Sahab Ram
On: January 13, 2022 11:29 AM
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पाबंदियों का नहीं हो रहा पालन, डीसी ने जारी किये फिर ये आदेश

कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने कुछ गतिविधियों को बंद करने के साथ-साथ कुछ गतिवधियों का संचालन करने के लिए नियम और शर्तें लागू की थी. लेकिन  काफी जगह पर नियमों को अनदेखा करके कोरोना गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है. डीसी यशेंद्र सिंह ने आज एक बार फिर आदेश जारी करते हुए कहा है कि संक्रमण से बचाव के लिए सभी सावधानी अवश्य बरते और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें. अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाइ जायेगी.

 

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आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण बढऩे के कारण महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 19 जनवरी तक बढ़ाई हुई है। इसके तहत जिले में कोविड संक्रमण को देखते हुए भीड़ एकत्रित होने जैसे सभी प्रकार की जनसभा, रैली, धरना प्रदर्शन आदि पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष यशेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। जिला में सभी राजकीय व निजी स्कूल, कॉलेज, पॉलीटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी तथा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे।

दुकानें व मार्केट सायं छह बजे तक ही खुलेंगी लेकिन आवश्यक आपूर्ति जैसे दूध, दवाइयां आदि की दुकानें पहले की तरह पूरे समय खोली जा सकती हैं। दाह संस्कार में 50 और विवाह समारोह में 100 लोगों से ज्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा। डीसी यशेन्द्र सिंह ने कहा कि जिस मॉल या संस्थान में व्यक्ति नियमों की अवहेलना करते पाए गए तो उस संस्थान या मॉल पर 5000 रुपये जुर्माना होगा। जुर्माना न अदा करने पर कार्रवाई होगी।

पाबंदियों का नहीं हो रहा पालन, डीसी ने जारी किये फिर ये आदेश
यशेंद्र सिंह – डीसी – रेवाड़ी

उन्होंने कहा कि जिले में सभी सिनेमा हॉल, थिएटर,मल्टीप्लेक्स, सभी स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल बंद रखे जाएंगे। केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाडिय़ों को इस नियम में छूट होगी। जिले में बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग के साथ ही संचालित होंगे। सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी पर भी प्रतिबंध रहेगा। इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोडक़र सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है।

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यशेन्द्र सिंह ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों जैसे सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सार्वजनिक परिवहन (बस स्टेंड व रेलवे स्टेशन), पार्क, धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट्स, बार, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकानों, मॉल्स, शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, हाट, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलेंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम व फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, निगम कार्यालयों, निजी व सरकारी बैंकों में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो।

 

डीसी ने बताया कि उपरोक्त आदेशोंं की अवहेलना के आरोपी के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य संबंधित अधिनियमोंं के तहत कानूनन कार्यवाही अमल मेंं लाई जाएगी। उन्होंंने बताया कि जिला में नो मास्क-नो सर्विस नियम का दृढ़ता से पालन किया जाएगा। कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने, वैक्सीनेशन न करवाने और सामाजिक दूरी आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रूपए जुर्माना होगा।

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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