फरीदाबाद, 28 जुलाई।
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा चेयरमैन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद संदीप कुमार गर्ग के कुशल मार्गदर्शन में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-7/8, फरीदाबाद में “बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012” विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य, लीगल लिटरेसी इंचार्ज, अध्यापकगण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया।
सीजेएम जितेन्द्र सिंह ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के उद्देश्य, प्रमुख प्रावधानों, अपराधों की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया तथा कानून द्वारा बच्चों को प्रदान की गई सुरक्षा के बारे में सरल भाषा में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि में बच्चा है तथा किसी भी प्रकार के यौन अपराध की सूचना बिना किसी भय के पुलिस, अभिभावकों, शिक्षकों या संबंधित अधिकारियों को तुरंत देनी चाहिए।
इस अवसर पर मुख्य रक्षा अधिवक्ता रविन्द्र गुप्ता ने पॉक्सो अधिनियम के तहत अनिवार्य सूचना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किसी भी बच्चे के साथ यौन अपराध की जानकारी होने पर उसकी सूचना देना प्रत्येक नागरिक का कानूनी दायित्व है। उन्होंने बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता, सपोर्ट पर्सन तथा मॉडल स्कीम फॉर लीगल एड टू चाइल्ड विक्टिम्स की जानकारी भी दी।
कार्यक्रम के दौरान सीजेएम जितेन्द्र सिंह ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद द्वारा चलाए जा रहे विशाल पौधारोपण अभियान के अंतर्गत विद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया तथा विद्यार्थियों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया।
कार्यक्रम के अंत में आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा बाल सुरक्षा एवं पॉक्सो अधिनियम से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे। अंत में विद्यालय के प्राचार्य केशव शुक्ला तथा लीगल लिटरेसी इंचार्ज बांके बिहारी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों को कानून की जानकारी देने के साथ-साथ उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग एवं आत्मविश्वासी बनाते हैं।





