योजना के तहत 15 हजार से 50 हजार रुपये तक ऋण सुविधा का प्रावधान-डीसी

By Sahab Ram
On: June 24, 2026 7:55 PM
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*झज्जर, 24 जून।* केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 30 जून 2026 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान जिला स्तर पर स्वनिधि महोत्सव, शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर लोक कल्याण मेला तथा नगर स्तर पर स्वनिधि शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। पात्र लाभार्थी शहरी स्थानीय निकाय कार्यालय पहुंच कर योजना की जानकारी लेते हुए लाभ भी उठाएं।

डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि लोक कल्याण मेलों का उद्देश्य केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाना तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित करना है। इसके साथ ही लंबित आवेदनों का निपटान, नए ऋण आवेदनों की स्वीकृति एवं वितरण तथा डिजिटल भुगतान से वंचित रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं का पंजीकरण किया जा रहा है।

*रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के साथ-साथ छोटे व्यवसाय व सेवाओं से जुड़े लोगों को भी योजना में शामिल*

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डीसी ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अब रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के साथ-साथ छोटे व्यवसाय व सेवाओं से जुड़े लोगों को भी शामिल किया गया है। इनमें नाई, सैलून संचालक, साइकिल मरम्मत करने वाले, कपड़े धोने व प्रेस करने वाले, अखबार विक्रेता, जूता मरम्मत करने वाले, वाहन धुलाई, पैकिंग कार्य, कुरियर सेवा, बढ़ई, लोहार, फोटो कॉपी व लेमिनेशन कार्य, टेंट सेवा, पुस्तक बाइंडिंग, ऑटोमोबाइल सेवाएं, कबाड़ी कार्य, आटा चक्की संचालन सहित अन्य छोटे कार्य करने वाले पात्र व्यक्ति शामिल हैं।

* *लाभार्थियों को रोजगार के लिए पहले चरण में 15 हजार रुपये तक की ऋण सुविधा*

डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अपना रोजगार बढ़ाने के लिए पहले चरण में 15 हजार रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ऋण की समय पर अदायगी करने पर दूसरे चरण में 25 हजार रुपये तथा इसके बाद 50 हजार रुपये तक ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। समय पर किस्त जमा करवाने वाले लाभार्थियों को सरकार द्वारा ब्याज सब्सिडी का लाभ भी दिया जाता है। इसके अलावा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने, वित्तीय जागरूकता बढ़ाने और लाभार्थियों को अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

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*पात्र अभ्यर्थी के पास योजना का लाभ लेने के लिए यह दस्तावेज जरूरी*

डीसी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति के पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाते की कॉपी होना आवश्यक है। इच्छुक लाभार्थी अपने नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स प्रमाण पत्र और ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।ऑनलाइन आवेदन के लिए आधार कार्ड का मोबाइल नंबर से जुड़ा होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9899037726 व 9466554936 पर संपर्क किया जा सकता है। 

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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