Rewari: बाल श्रम रोकने के लिए ‘पेंसिल’ पोर्टल या चाइल्ड हेल्पलाइन पर दें जानकारी

By Sahab Ram
On: March 2, 2023 6:52 PM
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Rewari DC अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि बाल श्रम एक कानूनी अपराध है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से बाल श्रम को रोकने के लिए pencil.gov.in/ पोर्टल शुरू किया गया है।उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे ऐसे बच्चे जो बाल श्रम के दलदल में फंसे हुए हैं उनकी जानकारी श्रम विभाग के ‘पेंसिल’ पोर्टल, पुलिस थाने पर या चाइल्ड टोल फ्री हेल्पलाइन 1098 पर दें। आपकी थोड़ी सी सतर्कता ऐसे बच्चों के बिगड़ते भविष्य को सुधार सकती है और इन बच्चों का भविष्य में उजाला ला सकती है।

Rewari DC ने आह्वान किया कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी बाल श्रमिकों को कार्य करते देखें तो उसकी सूचना तुरंत पोर्टल अथवा चाइल्ड टोल फ्री हेल्पलाइन 1098 पर दें और ऐसे बच्चों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए सहभागी बनें। उन्होंने कहा कि बाल श्रम में फंसे बच्चों का भविष्य समय के साथ अंधकारमय होता जा रहा है। Rewari DC ने  कहा  बाल श्रम के चलते गरीब बच्चे सबसे अधिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे स्कूल छोड़ कर बाल श्रमिक बन रहे हैं। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे बाल श्रम में फंसे बच्चों से संबंधित शिकायत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पोर्टल पर दर्ज करवाएं।

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उन्होंने अभिभावकों से आह्वान किया कि वे अपने बच्चों को बाल श्रम के दलदल में न धकेलें बल्कि उन्हें भी पढ़ने-लिखने के अवसर प्रदान करते हुए उन्हें देश का अच्छा नागरिक बनाएं। डीसी ने कहा कि बाल श्रम मानव अधिकार का खुला उल्लंघन है। यह बच्चों के मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक तथा बौद्धिक हितों को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि बाल श्रम निषेध एवं नियंत्रण अधिनियम 1986 के तहत बाल मजदूरी करवाना एक कानूनी अपराध है।

 

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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