Electric vehicle policy: इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का लाभ लेने के लिए 1 सप्ताह के अंदर जमा करवाएं अपना स्वामित्व प्रमाण पत्र

By Sahab Ram
On: July 7, 2023 5:48 PM
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Electric vehicle policy: एसडीएम रेवाड़ी होशियार सिंह ने कहा कि हरियाणा राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा सभी इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों से आह्वान किया है कि जिन वाहन मालिकों ने 10 जुलाई, 2022 से 21 जून 2023 तक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें हैं और वाहन मालिक इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी (Electric vehicle policy) का लाभ लेना चाहते हैं.

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जरूरी दस्तावेज़

वे सभी अपने-अपने वाहन की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (एमवी) रेवाड़ी से जारी आरसी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक व वाहन खरीद करते समय डीलर द्वारा दिये गये वाहन (Electric vehicle policy) के दस्तावेज की छाया प्रति उपमंडल अधिकारी (ना0) एवं रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (एम0वी0) मे जमा कराए।

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निर्धारित समय अवधि के बाद आवेदन नही होंगे स्वीकार

रेवाड़ी में एक सप्ताह के अन्दर – अन्दर किसी भी कार्यदिवस में प्रात: 09:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक वाहन स्वामी स्वयं या उसका कोई भी प्रतिनिधि जमा करवा सकता है। एसडीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई निर्धारित समय अवधि उपरान्त कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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