भिवानी, 25 मई। एडीसी दीपक बाबू लाल करवा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 62 तथा हरियाणा पंचायती राज नियमावली, 1995 के नियम 10 के तहत पंचायत समिति बवानी खेड़ा के उपाध्यक्ष बिंदु राम के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक आयोजित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि यह बैठक 8 जून 2026 को सायं 3:30 बजे कार्यालय पंचायत समिति एवं खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बवानी खेड़ा में आयोजित होगी। एडीसी ने पंचायत समिति बवानी खेड़ा के सभी सदस्यों से निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर बैठक में उपस्थित होकर भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि बैठक से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं।





