गुरुग्राम में पराली/फसल अवशेष जलाने पर तत्काल प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

By Sahab Ram
On: April 28, 2026 8:11 PM
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गुरुग्राम, 28 अप्रैल।

किसानों द्वारा फसल अवशेष (पराली/स्टबल/भूसा) जलाने की संभावनाओं को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट एवं डीसी उत्तम सिंह द्वारा धारा 163 के आदेश जारी किए गए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, गुरुग्राम से प्राप्त सूचना के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे कृत्य सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं वायु गुणवत्ता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं।

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इसी संदर्भ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने गुरुग्राम जिले में कृषि क्षेत्रों में फसल अवशेष/पराली जलाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

डीसी ने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। इनमें सभी एसडीएम, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, सभी बीडीपीओ तथा सभी थाना प्रभारियों को विशेष रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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