डीसी यशेन्द्र सिंह ने जानकरी देते हुए बताया कि यदि किसी नागरिक ने अपनी पारिवारिक आय त्रुटिवश गलत दर्शाई थी, तो वो इसमें सुधार करने के लिए परिवार पहचान पत्र की वेबसाइट https://meraparivar.haryana.gov.in/ पर जाकर रिपोर्ट ग्रीवेंस पर क्लिक करने के बाद जरूरी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अपनी इनकम का विवरण दर्ज कर सकते हैं। आवेदक चाहें तो साथ में अपने दावे से संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा यह जानकारी सत्यापित करवाई जाएगी। यदि नागरिक द्वारा दी गई जानकारी सही पाई जाती है तो आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल सत्यापित जानकारी ही पीपीपी पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने बताया कि फैमिली डेटा के ऑटोमैटिक अपडेशन को सुनिश्चित करने के लिए फैमिली आईडी को बर्थ, डेथ और मैरिज रिकॉर्ड से जोड़ा गया है।





