Haryana News: हरियाणा के पंचकुला में सेक्टर-26, सेक्टर-28 और आशियाना फ्लैट्स (पॉकेट-ए व पॉकेट-बी) के प्लॉट धारकों के लिए सार्वजनिक चेतावनी जारी की गई है। संबंधित विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन मकानों की पानी की टंकियां लीकेज हैं या जिनसे पानी ओवरफ्लो होकर छतों और सड़कों पर बह रहा है, उन्हें तुरंत ठीक कराया जाए। नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इतना लगेगा जुर्माना
जारी नोटिस के अनुसार यदि किसी भी प्लॉट से पानी की बर्बादी या लीकेज पाया जाता है, तो संबंधित मालिक का चालान काटा जाएगा। चालान राशि 6,078 रुपये होगी, साथ ही 2,000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना पानी के बिल में जोड़ दिया जाएगा। यानी कुल 8,078 रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।
यदि निर्धारित समय में जुर्माना जमा नहीं कराया गया, तो संबंधित मकान का पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।
सड़कों पर जलभराव से बढ़ रहा खतरा
अधिकारियों के मुताबिक लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है। पानी की बर्बादी से एक ओर जहां जल संकट गहराता है, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर जलभराव और फिसलन के कारण दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है।
विभाग की सख्त चेतावनी
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (मंडल-2), पंचकुला के कार्यकारी अभियंता की ओर से जारी नोटिस में सभी निवासियों से अपील की गई है कि वे अपनी पानी की टंकियों, पाइपलाइन और वाल्व की नियमित जांच कराएं। किसी भी प्रकार की लीकेज को तुरंत ठीक करवाएं, ताकि दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।






