किसानों को दुघर्टना होने पर दी जाती है वित्तीय सहायता

By Sahab Ram
On: October 18, 2021 11:52 AM
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किसानों को दुघर्टना होने पर दी जाती है वित्तीय सहायता

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हरियाणा राज्य में खेतों में कृषि कार्य करने के दौरान दुर्घटना का शिकार हुए पीडि़तों को मार्किट कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है।

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उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि किसान एवं खेतीहर मजदूरों को खेतों में दिन-रात काम करना पड़ता है। इससे अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। इसके लिए सरकार द्वारा आर्थिक मदद की जाती है, जिसमें दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये, रीढ़ की हड्डी टूटने या अन्यथा के कारण से स्थायी अशक्तता होने पर 2 लाख 50 हजार रुपये, दो अंग भंग होने पर या स्थायी गंभीर चोट होने पर 1 लाख 87 हजार 500 रुपये, इसी प्रकार एक अंग-भंग होने या स्थायी चोट होने पर 1 लाख 25 हजार रुपये, पूरी उंगली कटने पर 75 हजार रुपये, आशिंक उंगली भंग होने पर 37 हजार रुपये सरकार अनुदान के रूप में मार्किट कमेटी के माध्यम से देती है।
उन्होंने बताया कि इसके लिए पुलिस रिपोर्ट व पोस्ट मार्टम का होना जरूरी है तथा अशक्तता की स्थिति में प्रमाण पत्र व अंग हानि होने की स्थिति में शेष बचे हुए अंग की फोटोप्रति दावे के साथ प्रस्तुत करें। आवेदक को दुर्घटना के दो महीने तक संबंधित मार्किट कमेटी के सचिव को आवेदन करना होगा।

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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