Fine: पंजीकृत टैंकरों व ट्रैक्टर से ही कराएं शौचालयों के मल की सफाई, अन्यथा लगेगा 5 हजार का जुर्माना

By Sahab Ram
On: September 27, 2023 6:26 PM
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Fine: एडीसी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद स्वप्रिल रविंद्र पाटिल ने बैठक में निर्देश दिए कि केवल पंजीकृत टैंकरों व ट्रैक्टर से ही शौचालयों के मल की सफाई करवाएं।

टैंकर व ट्रैक्टर मालिक ऐसे करवाएँ पंजीकरण

उन्होंने बताया कि इसके लिए संबंधित मंडल के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उपमंडल अधिकारी व कनिष्ठ अभियंता से सम्पर्क कर टैंकर व ट्रैक्टर मालिक का 500 रुपए की राशि जमा करवाकर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

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5000 रुपए का fine

बिना पंजीकरण के शौचालय की कुई की सफाई करने पर 5000 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी अन्य जगह टैंकर खाली करने पर हर बार 20 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ जुर्माने की वसूली की जाएगी, जिसके लिए टैंकर मालिक स्वयं जिम्मेदार होंगें।

शौचालय मल वाले टैंकरों को खाली करना अनिवार्य

उन्होंने बताया कि रेवाड़ी जिले में खंड नाहड़ के कोसली, रेवाड़ी के कालूवास, नसियाजी, धारूहेड़ा के खरखड़ा और बावल में एस.टी.पी. का क्रियान्वयन व रखरखाव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। इन एस.टी.पी. से शौचालय मल वाले टैंकरों को खाली करना अनिवार्य है ताकि मल युक्त पानी का सही तरीके से निपटान हो सके।

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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