भिवानी 21 जुलाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) भिवानी डॉ. गगनदीप कौर सिंह के मार्गदर्शन में बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के प्रावधानों एवं निहितार्थों को लेकर स्थानीय लिटिल हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव पवन कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी नरेंद्र कुमार, पैनल अधिवक्ता अनुराधा खनगवाल तथा जिला बाल संरक्षण कार्यालय से लक्ष्मी भारद्वाज भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं।
सीजेएम पवन कुमार ने विद्यार्थियों एवं स्टाफ को संबोधित करते हुए पोक्सो एक्ट अधिनियम के उद्देश्यों एवं प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कानून की दृष्टि में नाबालिग की सहमति मान्य नहीं है तथा इस प्रकार के अपराधों के लिए अधिनियम में कठोर दंड का प्रावधान है। सुरक्षित व्यवहार, साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग तथा अपराध की सूचना देने व सहायता प्राप्त करने के उपलब्ध तंत्रों के बारे में भी विस्तार से बताया। विद्यार्थियों को ऐसे अपराधों से बच्चों एवं परिवारों पर पडऩे वाले सामाजिक, शैक्षणिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभावों के प्रति भी जागरूक किया गया।
सीजेएम ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पौधारोपण अभियान में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही ‘वृक्ष-रक्षक’ नियुक्त कर पौधों की दीर्घकालीन देखभाल का दायित्व सौंपा गया, ताकि बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके।
विद्यालय के प्रबंध निदेशक पवन गोयल व निदेशिका ऐश्वर्या सिंघल ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया तथा सीजेएम का सम्मान कर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्राचार्या आरती शर्मा, कोर्डिनेटर मेनका चौधरी व श्वेता रानी, रमन, मनदीप, मोनू, मनोज कुमार, राजेन्द्र सिंह सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित था।
लिटिल हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित पॉक्सो जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीजेएम पवन कुमार ने की शिरकत





