मासूम के साथ अश्लील हरकत करने मामले में युवक को 5 साल की सजा

By Sahab Ram
On: April 15, 2022 1:45 PM
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बावल थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2021 में एक बच्ची से अश्लील हरकतें करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा व 5100 रुपये जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा और काटनी होगी। दोषी ठहराया गया युवक पीड़िता के गांव का ही रहने वाला है इसलिए उसकी पहचना हम आपको नहीं बता सकते है. 

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पुलिस को दी शिकायत में बावल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने कहा था कि 16 जनवरी 2021 की शाम उसकी नौ वर्षीय बेटी गांव में स्थित एक दुकान पर सामान लाने गई थी। दूकान से वापस आते समय मंदिर के पास गांव के ही एक युवक ने लडकी का रास्ता रोक कर पकड लिया और लडकी का मुँह दबा कर अश्लील हरकतें करने लगा। युवक लड़की को उठा कर ले जाने लगा व गलत काम करने का भी प्रयास किया। लड़की आरोपी से छुड़ा कर अपने घर आ गई थी और परिजनों को इसके बारे में बताया था।

बावल थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ रास्ता रोकने व पोकसो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया था। पुलिस द्वारा अदालत में रखे गए ठोस सबूतों के आधार पर एक युवक को दोषी माना है। अदालत ने दोषी युवक को पांच साल की कैद और 5100 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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