गैर-परिवहन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं: एसडीएम रविन्द्र यादव

By Sahab Ram
On: August 21, 2021 10:33 AM
Follow Us:

गैर-परिवहन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं: एसडीएम रविन्द्र यादव

PM मोदी गुरुग्राम से देंगे देश को 1 लाख करोड़ों की योजना की सौगात
परिवहन आयुक्त हरियाणा के निर्देशानुसार अब गैर-परिवहन ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए ड्राइविंग प्रमाण पत्र फॉर्म-5 में  ड्राइविंग स्कूल द्वारा जारी प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
 एसडीएम रविन्द्र कुमार यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 14 के तहत स्कूल द्वारा जारी फॉर्म -5 में गैर-परिवहन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं है।
उन्होंने बताया कि परिवहन आयुक्त हरियाणा के निर्देशानुसार ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र फरवरी 2021 से लागू किया गया था।अब परिवहन आयुक्त हरियाणा के निर्देशानुसार ही इसे बन्द किया गया हैं।

RRTS : रैपिड रेल धारुहेड़ा तक, विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर जताई नाराजगी, Delhi-Rewari-Alwar Metro

Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment