High court : पत्नी के अत्याचार से पीड़ित पति को निश्चित रूप से अलग होने का अधिकार

By Sahab Ram
On: September 9, 2021 10:25 AM
Follow Us:

High court : पत्नी के अत्याचार से पीड़ित पति को निश्चित रूप से अलग होने का अधिकार

हमारे देश में नारी की रक्षा के लिए बहुत से कानून बनाये गए है और नारी को बेहद सम्मानजनक दर्जा भी दिया गया है लेकिन अब नारी इन कानूनों का गलत फायदा नही उठा सकती है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पत्नी के अत्याचार से पीड़ित पति को निश्चित रूप से अलग होने का अधिकार है ।

PM मोदी गुरुग्राम से देंगे देश को 1 लाख करोड़ों की योजना की सौगात

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाक के आदेश को चुनौती देने वाली महिला की याचिका को खारिज करते हुए हिसार की अदालत के फैसले पर मुहर लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी यदि पहली है तो पति निश्चित रूप से उससे अलग होने का हकदार है।

पत्नी के अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति ने हिसार की फैमिली कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि वह 50 प्रतिशत विकलांग है। उसका विवाह अप्रैल 2012 में हुआ था और उसके बाद से ही उसकी पत्नी का उसके तथा उसके परिवार के प्रति व्यवहार बेहद क्रूर रहा। विवाह के बाद से ही पत्नी का बर्ताव गाली-गलौज करना तथा परिवार को अपमानित करना उसका व्यवहार बन गया था, लेकिन उसके पति को उम्मीद थी कि भविष्य में उसके व्यवहार में बदलाव आएगा लेकिन उसके व्यवहार में कोई बदलाव नही आया । 

RRTS : रैपिड रेल धारुहेड़ा तक, विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर जताई नाराजगी, Delhi-Rewari-Alwar Metro

पति की हर उम्मीद टूटती जा रही थी तथा पत्नी लगातार उसका तथा उसके परिवार वालों का अपमान करती रही। हिसार की फैमिली कोर्ट ने पत्नी को क्रूर मानते हुए दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी थी। इस फैसले को पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अब हिसार की फैमिली कोर्ट के आदेश पर मुहर लगा दी है। 

कोर्ट में पति ने दलील दी थी कि उसकी पत्नी खर्चीली तथा गर्म स्वभाव वाली है और हिसार की फैमिली कोर्ट का फैसला आने के बाद भी उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया है। उसने बताया कि वह 50 फीसदी विकलांग है तथा पत्नी कई बार दहेज प्रथा घरेलू हिंसा से जुड़ी शिकायत दे चुकी है। हाईकोर्ट ने पत्नी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यदि वह क्रूर है तथा पति व परिवार को अपमानित करती है तो पति निश्चित तौर पर उससे अलग होने का हकदार है।

Rewari AIIMS के शिलान्यास का इंतजार हुआ खत्म, 16 फरवरी को प्रधानमंत्री करेंगे शिलान्यास

Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment