भिवानी, 15 मई। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर डीसी साहिल गुप्ता के निर्देशानुसार हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भिवानी द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियमों का उल्लंघन करने पर जिला में दो औद्योगिक इकाईयों को सील किया है। वहीं दूसरी ओर बोर्ड के अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। बोर्ड के अधिकारियों को आमजन से प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न करने की अपील की है ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड द्वारा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण को लेकर निरंतर छापेमारी की जा रही है। विभाग द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसकी कड़ी में बोर्ड ने निरीक्षण के दौरान नियमों की उल्लंघना करने वाली श्री ज्योति इंडस्ट्रीज रेनवेबल एनर्जी तथा बिधवान इंडस्ट्री टायर पायरोलिसिस को सील किया है।
उन्होंने बताया कि ये औद्योगिक इकाइयां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रही थीं। इसके अतिरिक्त इकाइयों द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के प्रावधानों की भी अवहेलना की जा रही थी।
उन्होंने बताया कि पर्यावरण मानकों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में कोई भी औद्योगिक इकाई निर्धारित मानकों एवं बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं करती पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध भी क्लोजर एवं सीलिंग सहित कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योग संचालकों से अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सभी नियमों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करें ताकि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।





