दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना-2 के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के लिए बैठक का आयोजन

By Sahab Ram
On: April 24, 2026 7:49 PM
Follow Us:

सिरसा, 24 अप्रैल।
अतिरिक्त उपायुक्त अर्पित संगल की अध्यक्षता में शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना-2 के तहत समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में योजना के तहत आए आवेदनों की समीक्षा करते हुए उनके जल्द निपटान करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पोर्टल अनुसार नौ आवेदनों की समीक्षा की गई जिसमें से छह को स्वीकृति प्रदान करते हुए लाभार्थियों को जल्द सहायता राशि जारी करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला स्तरीय समिति के सदस्य व लाभार्थी भी मौजूद रहे।

The ADC imposed a fine of ₹44,998 in two cases of food adulteration.
एडीसी ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के दो मामलों में लगाया 44 हजार 998 रुपये जुर्माना


एडीसी अर्पित संगल ने कहा कि इस योजना के तहत आवारा पशुओं जैसे कि गाय, सांड, बेल, भैंस, नीलगाय तथा कुत्तों के हमले या अथवा या उनसे हुई दुर्घटनाओं में मृत्यु चोट अथवा दिव्यांगता की स्थिति में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत मृत्यु अथवा 70 प्रतिशत या उससे अधिक स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में पात्र परिवार को अधिकतम 5 लाख तक की सहायता राशि दी जाती है जबकि 70 प्रतिशत से कम आंशिक दिव्यांगता के मामले में दिव्यांगता के प्रतिशत के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जाता है और कुत्ते के काटने से हुई चोट के मामलों में भी निर्धारित नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता का प्रावधान है। कुत्ते के काटने की स्थिति में, डॉक्टरों के लिए उपचार पर्ची पर दांतों की संख्या और घाव की गंभीरता का उल्लेख करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत एफआईआर में घटना का पूरा विवरण कब, कहां, कैसे घटना हुई पुलिस द्वारा दर्ज किया जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट का होना अत्यंत आवश्यक है स्कीम से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप किसी भी कार्यदिवस को लघु सचिवालय स्थित जिला सांख्यिकी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

* मतदाता सूची का प्रारम्भिक प्रकाशन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण: डीसी


उन्होंने बताया कि योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो परिवार पहचान पत्र में पंजीकृत हो, जिनके साथ घटना हरियाणा राज्य की सीमा में घटित हुई हो तथा दुर्घटना या हमला आवारा पशु या जानवर के कारण हुआ हो। इसके साथ ही दावा घटना की तिथि से 90 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि प्राप्त दावों की जांच एवं स्वीकृति जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाती है, ताकि सभी मामलों का निपटान समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से किया जा सके। उन्होंने आमजन से अपील की है कि इस योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए, जिससे जरूरतमंद और प्रभावित परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके।

जमीनी धोखाधड़ी के मामलों में ऊर्जा मंत्री अनिल विज सख्त, डीएसपी को केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए

Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

और पढ़ें

The ADC imposed a fine of ₹44,998 in two cases of food adulteration.

एडीसी ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के दो मामलों में लगाया 44 हजार 998 रुपये जुर्माना

* मतदाता सूची का प्रारम्भिक प्रकाशन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण: डीसी

जमीनी धोखाधड़ी के मामलों में ऊर्जा मंत्री अनिल विज सख्त, डीएसपी को केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए

 9.75 करोड़ रुपए की लागत से मजबूत होगी अम्बाला छावनी की 10 सड़कें, विकास को मिलेगी गति : ऊर्जा मंत्री अनिल विज

युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए कठोर कानून बना रही है मोदी सरकार : डॉ. अरविंद शर्मा

ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित, पात्र मतदाता 30 अगस्त तक कर सकेंगे दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत : उपायुक्त आयुष सिन्हा                                  

Leave a Comment