नगर परिषद वार्ड13 उप-चुनाव के मद्देनज़र धारा 163 लागू

By Sahab Ram
On: April 23, 2026 9:53 AM
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झज्जर, 22 अप्रैल।

आगामी 10 मई को नगर परिषद झज्जर के वार्ड नंबर-13 में होने वाले उप-चुनाव के मद्देनज़र जिला प्रशासन द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। जिलाधीश स्वप्निल रविन्द्र पाटिल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत संबंधित क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

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जारी आदेशों के अनुसार, उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, बर्छा, कुल्हाड़ी, गंडासा, चाकू, साइकिल चेन आदि लेकर चलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही मतदान दिवस 10 मई को मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर भी रोक लगाई गई है।

 उन्होंने बताया कि यह आदेश चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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