रोहतक, 21 अप्रैल : उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सचिन गुप्ता ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सांपला नगर पालिका के आम चुनाव-2026 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से संपन्न करवाने के उद्देश्य से सामान्य, पुलिस एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है।
सचिन गुप्ता ने बताया कि नगर पालिका के आम चुनाव के संदर्भ में नागरिक हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण के कार्यालय के दूरभाष संख्या 0172-2584904, आयोग के सचिव गौरव कुमार के कार्यालय 0172-2574810 व मोबाइल संख्या 70271-86060 तथा सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त अंजू अरोड़ा के कार्यालय के दूरभाष 0172-2584908, मोबाइल संख्या 77196-55345 तथा 95636-55190 पर संपर्क किया जा सकता है।
उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यमुनानगर के अतिरिक्त उपायुक्त सह जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी नवीन कुमार आहूजा को सामान्य पर्यवेक्षक, सिरसा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फैसल खान को पुलिस पर्यवेक्षक तथा रोहतक के उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त हनीश गुप्ता को व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। यह सभी पर्यवेक्षक 24 अप्रैल से स्थानीय सर्किट हाउस में पहुंचेंगे।
सचिन गुप्ता ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा नगर पालिका के आम चुनाव से संबंधित शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम सांपला के एसडीओ जोगेंद्र सिंह मोर (9354726617) को नोडल अधिकारी (शिकायतें) नियुक्त किया गया है। उन्होंने आमजन का आह्वान किया है कि चुनाव प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत या जानकारी के लिए संबंधित नोडल अधिकारी से संपर्क करें। सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
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नगर पालिका के प्रधान व सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च की राशि निर्धारित :-
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सचिन गुप्ता ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका के सामान्य चुनाव में प्रधान व सदस्य पदों के लिए खर्च की राशि निर्धारित की गई है। प्रधान पद के लिए चुनाव खर्च की राशि 12 लाख 50 हजार रुपये, तथा सदस्य के लिए चुनाव खर्च की राशि 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है। चुनाव लडऩे वाले सभी उम्मीदवारों को नामांकन पत्र जमा करवाने से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक प्रतिदिन चुनाव खर्च के व्यय का ब्यौरा रखना होगा।









