रेवाड़ी: अनाधिकृत व अवैध कॉलोनियों (illegal colonies) में निर्माण करने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई

By Sahab Ram
On: February 21, 2023 4:58 PM
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रेवाड़ी डीसी (rewari dc) अशोक कुमार गर्ग लघु सचिवालय में आयोजित जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नगर परिषद व नगर पालिका क्षेत्र में संबंधित अधिकारी अवैध कालोनियों (illegal colonies) को विकसित न होने दे। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एण्ड सोसायटी रजिस्ट्रेशन से पहले उसके उद्देश्य को देखकर ही सोसायटी का रजिस्ट्रेशन करें। उन्होंने निर्देश दिए कि अधीक्षक अभियंता डीएचबीवीएन अनाधिकृत कालोनियों में बिजली के कनैक्शन जारी न करें तथा लीड बैंक मैनेजर अनाधिकृत व अवैध कॉलोनियों (illegal colonies)  में किसी को ऋण न दें।

डीसी (DC) ने बताया कि जिला में नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग द्वारा घोषित नियंत्रित क्षेत्र में निर्माण, पुन: निर्माण करना, सड़क बनाना, सड़कों से पहुंच प्राप्त करना, भूमि का टुकड़ों में विभाजन करना, हस्तान्तरण करना या उन पर निर्माण करने के लिए संबंधित विभाग की अनुमति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जिला में नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग द्वारा घोषित नियंत्रित क्षेत्र में बिना अनुमति के निर्माण, भूमि का विभाजन करना व इस संदर्भ में विज्ञापन देना नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम, 1963 व 1975 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। जो कोई भी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डीसी (DC) ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के उपरोक्त कार्य करेगा तो डीटीपी द्वारा पुलिस की सहायता से ऐसे निर्माण को गिराया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा नोटिफाइड नियंत्रित क्षेत्र रेवाड़ी जो कि नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम 1963 के अंतर्गत आते है। ऐसे क्षेत्रों में सामान्य जन भी प्लाट आदि न खरीदें साथ ही कुछ व्यक्तियों द्वारा एग्रीमेन्ट पर प्लाट बेचे जा रहे हैं जो कि पूर्णतया अवैध है।

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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