दो दिवसीय विधानसभा सत्र में ऐतिहासिक विधेयक पास किये गए – लक्ष्मण यादव

By Sahab Ram
On: November 7, 2020 1:06 PM
Follow Us:

दो दिवसीय विधानसभा सत्र में ऐतिहासिक विधेयक पास किये गए – लक्ष्मण यादव

हरियाणा सरकार पर जनता का नॉन-स्टॉप भरोसा — मुख्यमंत्री
अब आधी सरकार होगी महिलाओं की , बीसी -ए को भी मिला चुनाव में आठ प्रतिशत आरक्षण और क्या अहम् फैसले लिए गए पढ़ें :-
कोसली विधायक लक्ष्मण यादव ने  दो दिवसीय विधानसभा सत्र में पंचायती बिल के माध्यम से महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिए जाने समेत अन्य पारित ऐतिहासिक बिल को प्रदेश की जनता के लिए दिपावली का बड़ा तोहफा बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व विपक्षी दल इन बिलों से इतने परेशान हो गए कि घडिय़ाली आंसु बहाते हुए
विधानसभा से ही भाग खड़े हुए।
कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि दो दिवसीय विधानसभा सत्र इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। इस सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहरलाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक बिल पास कर अपने चुनावी वायदों को पूरा करने का कार्य किया है। इन बिलों से कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल इतने बौखला गए कि विधानसभा को बीच में ही छोडक़र भाग खड़े हुए। उन्होंने इन बिलों पर चर्चा करना तक उचित नहीं समझा। जनता के हित में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों से प्रदेश के लोगों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है।
 कोसली विधायक  ने कहा कि पंचायत बिल में महिलाओं को 50 फीसदी का विधेयक पास होने से पंचायती राज संस्थाओं के जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों में आधी सरकार महिलाओं की होगी। सरकार ने प्रदेश की आधी आबादी को उसका अधिकार देने का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अलावा बीसी-ए वर्ग को भी आठ फीसदी आरक्षण दिया गया है। जो अभी तक अपने हकों से पूरी तरह वंचित था। स्थानीय युवाओं को प्रदेश में लगे उद्योगों में 75 फीसदी
रोजगार उपलब्ध कराने के बिल से युवाओं का जोश सातवें आसमान पर है। अब उद्योग को दस फीसदी उसी जिले के युवाओं को रोजगार देना होगा, जहां वह स्थित है। बाकी उद्योगपतियों के विवेक पर निर्भर होगा। प्रदेश के 75 फीसदी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना होगा। नगर पालिका व नगर परिषद बिल के तहत नगर निगम में सीधे चुने गए मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे हटाने का प्रावधान किया गया है। जो पहले नहीं था।
दो दिवसीय विधानसभा सत्र में ऐतिहासिक विधेयक पास किये गए – लक्ष्मण यादव
कोसली विधायक ने कहा कि राइट टू रिकॉल बिल के तहत 33 फीसदी वोटर लिखित प्रस्ताव के आधार पर प्रस्ताव को ला सकता है। इसमें 67 फीसदी लोगों द्वारा सरपंच के खिलाफ वोट देने पर सरपंच पदमुक्त हो जाएगा। इससे एक ओर जहां भ्रष्टाचार समाप्त होगा, वहीं लोगों को भी राहत मिलेगी। पंजाब भू राजस्व (हरियाणा संशोधन) विधेयक 2020 में भूमि इंतकाल व कब्जे के झगड़े समाप्त होंगे। महाराष्ट्र में मकोका की तर्ज पर हरियाणा में
हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण (हरकोका) कानून लाया गया है। इसके अलावा विधि अधिकारी संशोधन विधेयक 2020 के तहत एजी कार्यालय में अनुबंध पर लॉ अफसर रहेंगे तथा लोक वित्त उत्तरदायितव (संशोधित) विधेयक 2020 के तहत बोर्ड निगमों को अपने खर्चों का हिसाब देना होगा।
कोसली विधायक ने कहा कि कृषि बिलों की तरह प्रदेश सरकार के विभिन्न बिलों पर कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के घडिय़ाली आंसु जारी है, लेकिन जनता पूरी तरह समझ चुकी है कि भाजपा ही देश व प्रदेश का भला कर सकती है।

*वंदे मातरम 150 साल की देशभक्ति और बलिदान की विरासत है- मुख्यमंत्री*

Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment