सुकन्या समृद्धि योजना के तहत दो बच्चियों का भी खुलवा सकते है खाता

By Sahab Ram
On: July 5, 2021 1:21 PM
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सुकन्या समृद्धि योजना के तहत दो बच्चियों का भी खुलवा सकते है खाता

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा राशी पर मिलता है 7.6 फीसदी का ब्याज और आयकर से छूट भी .

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रेवाड़ी, 5 जुलाई। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कोई भी माता-पिता अपनी बेटी के नाम पर किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में खाता खुलवा सकते है, यह खाता अधिकतम दो बच्चियों के नाम पर खुलवाया जा सकता है। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत दस साल तक की आयु की बच्ची के नाम पर अकाउंट खुलवाया जाता है, इस योजना में 15 साल तक निवेश किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अगर बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है और उसे पढ़ाई या उसकी शादी के लिए पैसों की जरुरत है तो जमा राशि की 50 फीसदी तक राशि निकाल भी सकते हैं। बेटी के 21 साल के होने पर खाते को बंद किया जा सकता है।

डीसी ने बताया कि इस योजना के तहत 0 से 10 वर्ष तक की उम्र में बेटी का खाता खुलवाया जा सकता है। किसी भी अधिकृत बैंक की शाखा या डाकघर में इस स्कीम के लिए खाता खुलवा सकते हैं। इसमें हर महीने कम से कम 250 रुपये और साल में अधिकतम 1.50 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं। लेकिन हर साल अपना खाता चालू रखने के लिए न्यूनतम निवेश बरकरार रखना होगा। योजना के अंतर्गत इस समय 7.6 फीसदी का ब्याज सरकार की ओर से मिलता है। हर साल न्यूनतम 250 रुपये जमा नहीं करने पर आपका अकाउंट डिस्कंटीन्यू कर दिया जाता है और न्यूनतम रकम के साथ 50 रुपये की जुर्माने के भुगतान के बाद इस अकाउंट को फिर से जारी रखा जा सकता है।
उपायुक्त ने बताया कि जरुरत पडऩे पर बेटी की उच्च शिक्षा के लिए आंशिक राशि निकाली जा सकती है। इसके अलावा इंट्रा ऑपरेटेबल नेट बैंकिंग व इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) के माध्यम से खाते में रुपये जमा करवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में खाते में माता-पिता व संरक्षक द्वारा किया निवेश धारा 80 सी के तहत आयकर से छूट भी मिलेगी।

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  उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को साकार रूप देने के लिए भारत सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना कारगर सिद्ध हो रही है। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि बेटी की उच्च शिक्षा के लिए तथा उसके विवाह के समय सहायक सिद्ध होगी। आमजन को इस योजना का लाभ डाकघरों व बैंकों के माध्यम से दिया जा रहा है।

सुकन्या समृद्धि योजना के लिए पात्रता
  उपायुक्त ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लेेने के लिए बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, कानूनी अभिभावक के दो फोटो आवश्यक दस्तावेज हैं तथा सुकन्या समृद्धि अकाउंट की शुरुआती जमा राशि के साथ खोला जा सकता है। किसी महीने या किसी वित्तीय वर्ष में जमा राशि की कोई सीमा नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। कन्या के वयस्क होने तक उसके अभिभावक द्वारा कन्या के नाम पर खाते में नियमित रूप से पैसे की बचत के साथ लडक़ी के लिए एक निश्चित वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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