बगथला गांव के सरपंच को डीसी ने किया निलंबित

By Sahab Ram
On: September 25, 2020 2:28 PM
Follow Us:

बगथला गांव के सरपंच को डीसी ने किया निलंबित

पीएम श्री स्कूल में बिजली जाने पर भी बाधित नहीं होगी छात्राओं की पढ़ाई

रेवाड़ी, 25 सितंबर। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(1) (बी) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने आज ग्राम पंचायत बगधला के सरपंच प्रवेश को निलंबित किया है। उपायुक्त ने अपने आदेशों में निर्देश दिए है कि ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में निलंबित सरपंच प्रवेश भाग नहीं लेगा। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने प्रवेश के पास ग्राम पंचायत का जो भी चार्ज व चल-अचल सम्पत्ति है वह तुरंत प्रभाव से बहुमत वाले पंच को सौंपने के निर्देश दिए है।

रेवाड़ी में बेखौफ़ ओवरलोड माफ़िया, कार्रवाई करने में RTA अधिकारियों को भी लगता है डर

बतां दे कि प्रवेश के विरूद्घ नियमित जांच के आदेश दिए गए थे तथा कार्यकारी जिला परिषद रेवाडी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। प्रवेश के विरूद्घ विकास कार्यो में अनियमितता करने व पंचायती फंड का दुरूपयोग करने बारे आरोप प्राथमिक तौर पर सिद्घ होने पाए गए है।

हैरान करने वाली ठगी की वारदात, महिला ने खुद ही उतारकर दिये गहने

Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment