डॉ अम्बेडकर मेधावी संशोधित छात्रवृति योजना के लिए 30 अक्तूबर तक करें आवेदन

By Sahab Ram
On: September 10, 2020 3:04 PM
Follow Us:

डॉ अम्बेडकर मेधावी संशोधित छात्रवृति योजना के लिए 30 अक्तूबर तक करें आवेदन

अन्य राज्यों की एस.सी.(S.C.) महिला को हरियाणा के नॉन-एस.सी. पुरुष से विवाह करने पर  न.नि. चुनाव  में आरक्षण का लाभ नहीं 

रेवाड़ी, 10 सितंबर। अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग कल्याण विभाग की डॉ अम्बेडकर मेधावी संशोधित छात्रवृति योजना 2020-21 के आवेदन 11 सितम्बर 2020 से ऑनलाईन शुरू हो चुके है।
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाईन आवेदन   30 अक्टूबर 2020 तक किये जा सकते है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए अनुसूचित जाति, टपरीवास, विमुक्त जाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के छात्र ही आवेदन कर सकते है। अनुसूचित जाति के विधार्थी 10वीं, 12वीं तथा स्नातक कक्षा के लिए छात्रवृति के आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित जाति के 10वी कक्षा के ग्रामीण छात्रों के लिए 60 प्रतिशत व शहरी छात्रों के लिए 70 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 12वीं कक्षा के ग्रामीण छात्रों के लिए 70 प्रतिशत व शहरी छात्रों के लिए 75 प्रतिशत तथा स्नातक के अनुसूचित ग्रामीण छात्रों के लिए 60 प्रतिशत व शहरी छात्रों के लिए 65 प्रतिशत अकं आवश्यक है।

नशा मुक्त अभियान की रथ यात्रा को विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने झण्ड़ी दिखाकर किया रवाना

डीसी ने बताया कि पिछड़ी जाति के विधार्थी केवल 10वीं कक्षा की छात्रवृति के लिए ही आवेदन कर सकेगें तथा 12 वी कक्षा के पिछड़े वर्ग के छात्र इस योजना के लिये पात्र नही होगें। बीसी-ए के ग्रामीण छात्रों के लिए 10वीं कक्षा में 60 प्रतिशत व शहरी छात्रों के लिए 70 प्रतिशत अंक आवश्यक है। बीसी-बी के ग्रामीण छात्रों के लिए 10वीं कक्षा में 75 प्रतिशत अंक व शहरी छात्रों के लिए 80 प्रतिशत अंक आवश्यक है। जिला कल्याण अधिकारी दीपिका सारसर ने बताया कि आवेदन करने वाले छात्र का बैंक खाता चालू होना चाहिए वआधार से लिंक होना चाहिए। जिस कक्षा की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहे है उससे अगली कक्षा का आई कार्ड (पहचान पत्र) लगाना अनिवार्य है। आवेदन करने वाले छात्रों की परिवार की वार्षिक आय 4 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आय प्रमाण पत्र 6 माह से पुराना नही होना चाहिए, व जिन छात्रों के पिता की मृत्यु हो चुकी है वो अपनी माता  के आय प्रमाण पत्र के साथ पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी साथ संलग्न करे तथा सभी दस्तावेजो की साफ-साफ सत्यापित प्रतियां ही अपलोड कराये एक से अधिक आवेदन ना करें अन्यथा आपके सभी आवेदन रद्द कर दिये जायेगें।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वायु प्रदूषण रोकने के लिए उपायुक्तों के साथ की चर्चा

Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment