Haryana: सरकार महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए दे रही 3 लाख रुपए का लोन, पढ़े विस्तार से

By Sahab Ram
On: March 2, 2023 5:57 PM
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हरियाणा सरकार द्वारा आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में ऐसी ही एक योजना है हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना (Haryana Matrushakti Entrepreneurship Scheme)  का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने में की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा योजना के माध्यम से महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना का उद्देश्य :

हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना (Haryana Matrushakti Entrepreneurship Scheme) का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख तक का ऋण 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इस ऋण के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं स्वरोजगार स्थापित कर सकेंगी एवं दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी। यह योजना देश की महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाएगी।

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हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के लाभ तथा विशेषताएं :

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना (Haryana Matrushakti Entrepreneurship Scheme) महिलाओं के जीवन में नया बदलाव लेकर आएगी। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, योजना के तहत परिवार पहचान पत्र के माध्यम से महिलाओं को ₹300000 तक की लागत का उद्यम स्थापित करने के लिए 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी वार्षिक पारिवारिक आय परिवार पहचान पत्र डाटा अनुसार ₹500000 या फिर इससे कम होगी।

मातृशक्ति उद्यमिता योजना की पात्रता :

महिला हरियाणा (Haryana) की स्थाई निवासी होनी चाहिए, उसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, वह पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए, महिला की पारिवारिक आय ₹500000 या इससे कम होनी चाहिए, आवेदक महिला का नाम परिवार पहचान पत्र में दर्ज होना अनिवार्य है।

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योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज :

महिलाओं को योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र यदि हो तो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि लगाने होंगे। इस बारे में अधिक जानकारी हरियाणा (Haryana) महिला विकास निगम लिमिटेड पंचकूला से प्राप्त की जा सकती है।

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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