पंचायत समिति नाहड़ के वार्ड 20 की पूनम देवी को किया गया पदच्युत, शैक्षणिक योग्यता फर्जी पाए जाने पर की गई कार्रवाई

By Sahab Ram
On: January 19, 2023 4:17 PM
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डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि पंचायत समिति के वार्ड 20 की सदस्या पूनम देवी द्वारा शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास का प्रमाण पत्र जो नामांकन के साथ प्रस्तुत किया गया था वह एसडीएम कोसली जयप्रकाश द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में फर्जी पाया गया है। ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान पूनम देवी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 175 के तहत इस पद के लिए अयोग्य थी।

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डीसी ने पूनम देवी को पांच दिन का कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अपना जवाब निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने को कहा गया था और एसडीएम कोसली ने इस मामले में तथ्यों की जानकारी ली तथा कोसली एसडीएम द्वारा भेजी गई रिपोर्ट अनुसार नामांकन पत्र के साथ संलग्र एसएलसी फर्जी पाया गया है। साथ ही पूनम देवी ने ऐसा कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध होता हो कि नामांकन पत्र के साथ जो शेषणिक योग्यता आठवीं पास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया वह फर्जी न हो।

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इसलिए उक्त पंचायत समिति सदस्य का लगातार पद पर बने रहना जनहित में वांछनीय नहीं है। डीसी ने सारे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 177 के तहत कार्यवाही कर पूनम देवी की पंचायत समिति सदस्य की सदस्यता को रद्द करते हुए पंचायत समिति नाहड़ के वार्ड नंबर 20 का पद रिक्त घोषित कर दिया है।

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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