Rewari: रेवाड़ी जिले मे कन्या भ्रूण हत्या कि जानकारी देने वाले को एक लाख रुपए का इनाम

By Sahab Ram
On: March 2, 2023 5:25 PM
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Rewari: रेवाड़ी डीसी ने कहा कि बेटियां अनमोल हैं और इन्हें भी दुनिया में आने का पूरा हक है। उन्होंने कहा कि केवल बालिका दिवस व महिला दिवस मनाने से कन्या भ्रूण हत्या समाप्त नहीं होगी। इसके लिए हम सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे। जिस दिन हम अपनी बेटियों को बेटों के बराबर समझने लगेंगे, उस दिन कन्या भ्रूण हत्या अपने आप रुक जाएगी। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या एक कानूनी अपराध होने के साथ-साथ सामाजिक अपराध भी है। कन्या भ्रूण हत्या लैंगिक असमानता का सबसे बड़ा कारण है।

Rewari DC ने कहा कि रेवाड़ी जिला का लिंगानुपात चिंताजनक है जो जिला को लगातार शर्मसार कर रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि लिंगानुपात में सुधार करने के लिए सख्त कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग लिंगानुपात में सुधार के लिए जिला में नियमित रूप से रेड से संबंधित कार्रवाई का अंजाम दें और आरोपियों को पकड़ें।

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कम लिंगानुपात वाले गांवों को करें चिन्हित

Rewari DC अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कम लिंगानुपात वाले गांवों को चिन्हित कर उन गांवों में लिंगानुपात सुधार की दिशा में कदम उठाते हुए ग्रामीणों को जागरूक एवं प्रेरित करें ताकि जिला के लिंगानुपात में सुधार आए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जिला में पोक्सो व पीएनडीटी एक्ट की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिला में जिला प्रशासन की ओर से चलाई जा रही अब बस… मुहिम के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

सरकार कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ सख्त

Rewari DC अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि सरकार कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ सख्त है। सरकार की ओर से कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कन्या भ्रूण हत्या करने व करवाने वालों को पकड़वाने पर 1 लाख रुपए का इनाम दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गर्भधारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण एक आपराधिक अपराध है।

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उन्होंने बताया कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत पंजीकृत सेंटर संचालक व डॉक्टर द्वारा पहली बार गर्भधारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण संबंधी जुर्म करने पर 3 साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना तथा इसके उपरांत पुन: जुर्म करने पर 5 साल कैद और 50 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है।

लिंग चयन के लिए उकसाने वालों को भी होगी सजा

Rewari DC ने बताया कि पति/परिवार के सदस्य या लिंग चयन के लिए उकसाने वाले व्यक्ति के लिए एक्ट में पहले अपराध पर 50 हजार रुपए तक के जुर्माने के साथ 3 साल तक की कैद तथा इसके उपरांत पुन: अपराध करने पर 1 लाख रुपए तक जुर्माने के साथ 5 साल तक की कैद का प्रावधान एक्ट में किया गया है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए pcpndtharyana.gov.in पर विजिट करें। डीसी ने कहा कि बेटियां अनमोल हैं हमें उन्हें बेटों की तरह पूरा मान-सम्मान देना देते हुए शिक्षित करना चाहिए।

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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