अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर पर मिल रहा 50 प्रतिशत तक अनुदान, अंतिम तिथि 10 जनवरी

By Sahab Ram
On: January 2, 2023 6:52 PM
Follow Us:

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा डीसी अशोक कुमार गर्ग के मार्गदर्शन में अनुसूचित जाति के किसानों व किसानों के समूह को एसबी-89 स्कीम के तहत ट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। इच्छुक किसान 10 जनवरी 2023 तक सरल पोर्टल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उप निदेशक, कृषि एंव किसान कल्याण विभाग, रेवाड़ी, डा. जसविंदर सैनी ने बताया कि इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को 35 हार्स पावर से अधिक के ट्रैक्टर पर कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख रुपए अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

उप निदेशक ने बताया कि अनुसूचित जाति के किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने यह निर्णय इसलिए लिया है कि अनुसूचित जाति के किसान विभाग की उन स्कीम का लाभ उठा सके जहां किसान के पास खुद का ट्रैक्टर होने की शर्त होती है। इस स्कीम के तहत आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति के किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है व आवेदन करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, बैंक विवरण, पैन कार्ड व आधार कार्ड आदि दस्तावेज अपलोड करने होगें।

हरियाणा में भूमिहीन परिवारों को जल्द मिलेंगे 100-100 गज के प्लाट : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
हरियाणा में भूमिहीन परिवारों को जल्द मिलेंगे 100-100 गज के प्लाट : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

यदि इस योजना के तहत लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो लाभार्थियों का चयन डीसी रेवाड़ी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसान को कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित अपने मनपसंद ट्रैक्टर निर्माताओं से ट्रैक्टर खरीद का बिल व अन्य आवश्यक दस्तावेज 15 दिन के अंदर-अंदर सहायक कृषि अभियन्ता, रेवाड़ी, उप कृषि निदेशक, रेवाड़ी कार्यालय में जमा कराने होगें। ट्रैक्टर का भौतिक सत्यापन जिला स्तरीय कार्यकारिणी कमेटी द्वारा किया जाएगा व अनुदान राशि का भुगतान सीधे किसान के खाते में कर दिया जाएगा।

डा.जसविंदर सैनी ने बताया कि इस स्कीम के तहत ट्रैक्टर पर अनुदान प्राप्त करने वाले किसान इन ट्रैक्टर को अगले 5 वर्ष तक बेच नही सकेंगे व इस बारे में लाभार्थी किसान को सहायक कृषि अभियन्ता, रेवाड़ी कार्यालय में शपथ पत्र देना होगा। यदि लाभार्थी किसान 5 वर्ष से पहले ट्रैक्टर बेचता है तो उसे ब्याज सहित अनुदान राशि विभाग को लौटानी होगी। अधिक जानकारी के लिए किसान उप कृषि निदेशक/सहायक कृषि अभियन्ता, रेवाड़ी कार्यालय/उप मण्डल कृषि अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करे।

MGNREGA: फेस स्कैन से लगेगी अब मनरेगा मजदूरों की हाजिरी, धांधली पर लगेगी रोक

Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now