चंडीगढ़, 26 जून – हरियाणा सरकार ने ’हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024’ एवं ’नियम, 2025’ के तहत विभागाध्यक्षों द्वारा लम्बित आवेदनों के सत्यापन की समय-सीमा 15 अगस्त, 2026 तक बढ़ा दी है। साथ ही सभी विभागों को सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी निर्देशों में कहा गया है कि 6 मई, 2026 को जारी पत्र के माध्यम से अधिनियम एवं नियमों के तहत आवेदन जमा करवाने, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) द्वारा सत्यापन तथा विभागाध्यक्षों द्वारा अंतिम निर्णय लेने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई थी।
सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि संशोधित समय-सीमा की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक तत्काल पहुंचाई जाए तथा निर्धारित अवधि के भीतर सभी लंबित आवेदनों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र अनुबंध कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समयबद्ध लाभ प्रदान किए जा सकें।
निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि डीडीओ एवं विभागाध्यक्षों के लिए विस्तृत यूजर मैनुअल पहले ही पोर्टल पर उपलब्ध कराया जा चुका है। यदि किसी विभागाध्यक्ष को पोर्टल पर लॉगिन अथवा अन्य तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वे आवश्यक विवरण अपडेट कराने के लिए तत्काल मानव संसाधन विभाग (एचआरडी) अथवा हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचकेसीएल) से संपर्क करें।




