हरियाणा सरकार ने मांगे राइट टू सर्विस कमीशन के लिए आवेदन

By Sahab Ram
On: June 16, 2026 8:39 PM
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चंडीगढ़, 16 जून-हरियाणा सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग में मुख्य आयुक्त तथा आयुक्त के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक सर्च कमेटी का गठन किया है, जो उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान कर अधिनियम के तहत गठित वैधानिक समिति को अपनी सिफारिशें भेजेगी।


मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत गठित आयोग में एक मुख्य आयुक्त तथा अधिकतम चार आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुख्य आयुक्त के पद के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव अथवा केन्द्र सरकार के सचिव स्तर एवं समकक्ष पद पर कार्यरत या सेवानिवृत्त अधिकारी पात्र हैं।

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इसी प्रकार आयोग में आयुक्त के एक रिक्त पद को भरने के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह पद हरियाणा सरकार के ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों में से भरा जाएगा जिन्होंने प्रशासनिक सचिव अथवा राज्य सेवा में समकक्ष पद एवं दर्जा धारण किया हो। हरियाणा कैडर के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी भी इस पद के लिए पात्र होंगे।
चयनित अभ्यर्थी पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, पद पर कार्य करेंगे। इस पद पर पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 तथा 28 जून, 2019 को किए गए संशोधनों के अनुसार लागू होंगी।


पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन हरियाणा सिविल सचिवालय, सेक्टर-1, चंडीगढ़ की छठी मंजिल पर स्थित सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त एवं सचिव के कार्यालय कमरा संख्या 44-बी में 1 जुलाई, 2026 को सायं 5.00 बजे तक जमा करवा सकते हैं। केंद्र अथवा राज्य सरकार में कार्यरत अधिकारियों को अपने आवेदन उचित माध्यम से भेजने होंगे।

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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