मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सा सहायता के लिए सरल पोर्टल पर करें आवेदन

By Sahab Ram
On: May 10, 2026 6:35 PM
Follow Us:

सिरसा, 10 मई।

हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को गंभीर बीमारियों एवं आपदा जैसी परिस्थितियों में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को इलाज और संकट के समय आर्थिक सहारा देना है।

इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धन के अभाव में किसी नागरिक का उपचार न रुके। योजना की शर्त यह है कि आवेदक आयुष्मान भारत का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई बीमारी आयुष्मान भारत में कवर नहीं होती तो इस योजना में शामिल किया जा सकता है। इसमें अधिकतम एक लाख रुपये तक की मेडिकल सहायता दी जाती है।

The ADC imposed a fine of ₹44,998 in two cases of food adulteration.
एडीसी ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के दो मामलों में लगाया 44 हजार 998 रुपये जुर्माना

मुख्य रूप से इन बीमारियों के लिए मिलती है सहायता

मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत उन गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनका खर्च आम परिवारों के लिए उठाना कठिन होता है। इस योजना के अंतर्गत हृदय रोग, किडनी रोग, कैंसर, टाइरोसिनेमिया टाइप-1, ओस्टियोजेनेसिस इमपरफेक्टा, विकास हार्मोन की कमी, टर्नर सिंड्रोम, नूनन सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस, प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी, यूरिया चक्र विकार, पोरफाइरिया, माइटोकॉन्ड्रियल चयापचय रोग और गौचर रोग जैसी बीमारियों के उपचार के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा हर्लर सिंड्रोम, हंटर सिंड्रोम, पॉम्पे रोग, फैब्री रोग, एमपीएस 4-ए, एमपीएस 6, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, वोलमैन रोग, हाइपोफोस्फेटसिया और न्यूरोनल सेरॉइड लिपोफ्यूसिनोसिस जैसी गंभीर बीमारियां भी मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

* मतदाता सूची का प्रारम्भिक प्रकाशन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण: डीसी

आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल

इस योजना के लिए प्रार्थियों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। वे पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूर्ण कर सकते हैं। सबसे पहले प्रार्थी सरल पोर्टल पर लॉगिन करें।आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है। इसके साथ अस्पताल के बिल, ओपीडी पर्ची और अन्य संबंधित मेडिकल दस्तावेज अपलोड करें।आवेदन के बाद जिला स्तरीय समिति (जिसमें सांसद, विधायक, उपायुक्त और सीएमओ शामिल होते हैं) दस्तावेजों की जांच करती है।आवेदन के 15 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का प्रावधान है।स्वीकृत राशि सीधे अस्पताल के खाते में या लाभार्थी के बैंक खाते में डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित की जाती है।

म्हारी योजना कालम के लिए

जमीनी धोखाधड़ी के मामलों में ऊर्जा मंत्री अनिल विज सख्त, डीएसपी को केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए

Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

और पढ़ें

The ADC imposed a fine of ₹44,998 in two cases of food adulteration.

एडीसी ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के दो मामलों में लगाया 44 हजार 998 रुपये जुर्माना

* मतदाता सूची का प्रारम्भिक प्रकाशन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण: डीसी

जमीनी धोखाधड़ी के मामलों में ऊर्जा मंत्री अनिल विज सख्त, डीएसपी को केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए

 9.75 करोड़ रुपए की लागत से मजबूत होगी अम्बाला छावनी की 10 सड़कें, विकास को मिलेगी गति : ऊर्जा मंत्री अनिल विज

युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए कठोर कानून बना रही है मोदी सरकार : डॉ. अरविंद शर्मा

ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित, पात्र मतदाता 30 अगस्त तक कर सकेंगे दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत : उपायुक्त आयुष सिन्हा                                  

Leave a Comment