झज्जर, 27 अप्रैल।
जिलाधीश स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने जिला में आगामी नीट (यूजी)-2026 परीक्षा के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कड़े आदेश जारी किए हैं। यह परीक्षा 03 मई रविवार को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक (दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 2 बजे से 06 बजे तक झज्जर के आठ परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
जारी आदेशों के अनुसार परीक्षा अवधि के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार के हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, गंडासी, चाकू आदि लेकर चलने पर सख्त रोक लगाई गई है, ताकि कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखी जा सके और परीक्षा निर्बाध रूप से संपन्न हो।
परीक्षा की पवित्रता एवं गोपनीयता बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में संचालित सभी फोटोस्टेट, ज़ेरॉक्स एवं प्रिंटिंग से संबंधित दुकानों को परीक्षा समाप्ति तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी भी प्रकार की नकल सामग्री के प्रसार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।





