Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, ड्राइवरों के लिए बनाए जाएंगे नए नियम

By Sahab Ram
On: January 22, 2026 9:20 PM
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Haryana News: हरियाणा के सभी डिपार्टमेंट्स के चालकों के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार की ओर से प्रशासनिक सचिवों से ग्रुप सी के अंतर्गत आते चालकों के लिए सर्विस नियमों में बदलाव को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। वहीं अनुबंधित कर्मचारियों का डेटा पोर्ट करने के लिए पोर्टल फिर से खोला जाएगा।

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला
हरियाणा ग्रुप- सी चालक रूल्स के अनुसार चालक पद पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उम्र सीमा 18 से 42 वर्ष तय की गई है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक तथा दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। चालक पद पर सीधी भर्ती या स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति के जरिए नियुक्त सभी अभ्यर्थियों के पास बारहवीं या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

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10 दिन के अंदर मांगे सुझाव
अभ्यर्थी के पास कम से कम 3 साल का पुराना वैध लाइट या हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अभ्यर्थियों को निर्धारित ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य रूप से पास करना होगा। नियुक्ति के किसी भी माध्यम से चयनित सभी अभ्यर्थियों के लिए मैट्रिक स्तर पर हिंदी या संस्कृत विषय या उच्च स्तर पर हिंदी विषय पास होना चाहिए।

इन नियमों के अनुसार ड्राइवर के पद के लिए चयन प्रक्रिया में 100 नंबर का एग्जाम होगा। इसके साथ सेवा नियमों के मुताबिक लाइट हैवी वाहन चलाने की दक्षता परीक्षा भी होगी।

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Sahab Ram

हरियाणा मीडिया में पिछले 14 सालों से सक्रिय। Yuva Haryana, Khabar Fast, STV Haryana News, खबरें अभी तक, A1 Tehelka में अपनी सेवाएं दी। चौपाल टीवी डिजिटल मीडिया के संस्थापक ।

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