Haryana: हरियाणा में इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा के अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ देने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम-2025 के तहत अनुबंध कर्मचारियों के मामलों को ऑनलाइन दर्ज करने और उनके निपटान के लिए www.secure-demployee.csharyana.gov.in के नाम से एक Portal शुरू किया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, Portal का शुभारंभ 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के मौके पर किया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है। इस पत्र के अनुसार अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से Portal संचालित होगा। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, अब सभी मामलों का निपटान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। किसी भी प्रकार के भौतिक आवेदन या ऑफलाइन आदेश स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने यह भी आदेश दिए हैं कि यदि कोई ऑफलाइन आवेदन या आदेश जारी होते हैं वह मान्य नहीं होंगे। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, अनुबंध कर्मचारियों को पंजीकरण कर सभी आवश्यक दस्तावेज 31 जनवरी 2026 तक Portal पर अपलोड करने होंगे। इसके बाद आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) के माध्यम से सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन 28 फरवरी तक किया जाएगा।






